भारत के पड़ोसी देश में X, इंस्टा और फेसबुक बैन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़ा एक्शन

नेपाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया है। TikTok और Viber जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स को सरकार के रजिस्ट्रेशन नियमों का पालन करने पर चालू रहने की अनुमति मिली है।

हिंदी: Sep 5, 2025 - 17:02
हिंदी: Sep 12, 2025 - 10:55
 0  0
भारत के पड़ोसी देश में X, इंस्टा और फेसबुक बैन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़ा एक्शन
Social Media Banned in Nepal

भारत के पड़ोसी देश नेपाल में सोशल मीडिया पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने X (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक और इंस्टाग्राम को बैन कर दिया है. यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें इन प्लेटफॉर्म्स द्वारा निर्देशों की अनदेखी और ‘नॉन-कंप्लायंस’ को मुख्य कारण बताया गया है.

नेपाल सरकार ने गुरुवार (4 सितंबर) को घोषणा की कि वह देश में आधिकारिक रूप से पंजीकरण कराने के लिए आवश्यक स्थानीय नियमों का पालन न करने पर अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा रही है. इस नए आदेश के तहत फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी प्रमुख सेवाओं सहित 26 प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया जाएगा.

कई बार भेजा गया था नोटिस

नेपाल के संचार और सूचना मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने बताया कि सरकार ने देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले करीब दो दर्जन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कई बार नोटिस भेजकर कहा था कि वे अपनी कंपनी को नेपाल में रजिस्टर कराएं. लेकिन, उन्होंने ऐसा नहीं किया. इसी वजह से अब इन प्लेटफॉर्म्स को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा.

हालांकि, मंत्री ने यह भी साफ किया कि TikTok और Viber समेत पांच प्लेटफॉर्म्स नेपाल में चलते रहेंगे क्योंकि उन्होंने सरकार के रजिस्ट्रेशन नियमों का पालन कर लिया है.

क्यों लगा बैन?

28 अगस्त को सरकार ने सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सात दिन की डेडलाइन दी थी कि वे नेपाल में अपनी कंपनी रजिस्टर कराएं और एक स्थानीय प्रतिनिधि या कॉन्टैक्ट पर्सन नियुक्त करें. लेकिन समय सीमा खत्म होने तक कई कंपनियों ने ऐसा नहीं किया. इस बीच, नेपाल की संसद में एक नया कानून का बिल लाया गया है, जिसका मकसद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह, जिम्मेदार और बेहतर तरीके से प्रबंधित करना है.

इसके अलावा, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में फैसला सुनाया था कि सभी ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चाहे वे घरेलू हों या विदेशी उन्हें संबंधित प्राधिकरण के पास अनिवार्य रूप से रजिस्टर होना होगा. इसी फैसले के आधार पर सरकार ने बैन का कदम उठाया.

हिंदी: What's Your Reaction?

हिंदी: Like हिंदी: Like 0
हिंदी: Dislike हिंदी: Dislike 0
हिंदी: Love हिंदी: Love 0
हिंदी: Funny हिंदी: Funny 0
गुस्सा गुस्सा 0
हिंदी: Sad हिंदी: Sad 0
हिंदी: Wow हिंदी: Wow 0