पटना के स्कूल में 5वीं कक्षा की छात्रा की जलकर मौत, प्रिंसिपल को निलंबित किया गया, अधिकारियों एवं कर्मियों के विरूद्ध करवाई के आदेश
पटना के कन्या मध्य विद्यालय, अमलाटोला में पांचवीं क्लास की छात्रा जोया परवीन की आग से मौत के मामले में प्रिंसिपल प्रेमलता कुमारी को निलंबित कर दिया गया है। पटना डीएम के आदेश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी है।

पटना, पटना के जिस स्कूल में पांचवीं क्लास की लड़की की जलकर मौत हुई उस स्कूल की प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है। पटना डीएम के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कन्या मध्य विद्यालय, अमलाटोला, अंचल-गर्दनीबाग, पटना के प्रधानाध्यापक प्रेमलता कुमारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है।
क्या है पूरा मामला?
कन्या मध्य विद्यालय, अमलाटोला, अंचल गर्दनीबाग, पटना में दिनांक 27.08.2025 को विद्यालय के पांचवीं वर्ग की छात्रा जोया परवीन की आग लगने से मृत्यु हो गयी थी। जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा इस घटना को गंभीरता से लिया गया। उन्होंने कहा कि यह घटना काफी दुखद है। यह एक आपराधिक लापरवाही है। इस घटना की जांच पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालय परिसर के अंदर ऐसी घटना घटित होना प्रधानाध्यापक की लापरवाही, नियंत्रण का अभाव एवं असंवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है।
विभागीय कार्यवाही भी होगी
जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कन्या मध्य विद्यालय, अमलाटोला, अंचल-गर्दनीबाग, पटना के प्रधानाध्यापक प्रेमलता कुमारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को निलंबित प्रधानाध्यापक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आरोप पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।
निलंबित प्रधानाध्यापक प्रेमलता कुमारी का निलंबन अवधि में मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, फुलवारी शरीफ के कार्यालय में निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि आधिकारिक दायित्वों के निर्वहन में किसी भी तरह की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे अधिकारियों एवं कर्मियों के विरूद्ध विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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