PM की मां पर अभद्र टिप्पणी मामला, दरभंगा कोर्ट ने रिजवी उर्फ राजा की जमानत याचिका खारिज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहने के मामले में आरोपी मो. रिज़वी उर्फ राजा की जमानत याचिका दरभंगा व्यवहार न्यायालय ने खारिज कर दी। वह फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है, जबकि मुख्य आरोपी कांग्रेस नेता मो. नौशाद अब भी फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी रखे हुए है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहने के मामले में आरोपी मो. रिज़वी उर्फ राजा की जमानत याचिका मंगलवार को व्यवहार न्यायालय दरभंगा ने खारिज कर दी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जुनैद आलम की अदालत ने नियमित जमानत याचिका नामंजूर करते हुए कहा कि अब आरोपी को प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल करनी होगी।
दरअसल, दरभंगा के अतरबेल चौक पर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता मो. नौशाद के मंच से प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ अपशब्द कहे गए थे। इसके बाद भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी ने सिमरी थाना में प्राथमिकी संख्या 243/25 दर्ज कराई थी।
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने सह-अभियुक्त मो. रिज़वी उर्फ राजा को गिरफ्तार कर 29 अगस्त को न्यायालय में पेश किया। इसके बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। तब से वह जेल में है। गौरतलब है कि इस मामले के मुख्य आरोपी कांग्रेस नेता मो. नौशाद अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस की ओर से गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है।
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