GST को लेकर बड़ा ऐलान, 40% जीएसटी के साथ अब और महंगे हो जाएंगे ये सामान, यहां देखिए अपने काम की लिस्ट
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा ऐलान – अब सिर्फ दो स्लैब रहेंगे 5% और 18%. 12% और 28% हटेंगे, जिससे कई सामान सस्ते होंगे. 22 सितंबर 2025 से लागू बदलाव आम आदमी को राहत देंगे और इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे. लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40% जीएसटी लगेगा.

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा ऐलान हो गया है, जो आम आदमी के लिए राहत वाली खबर है. अब जीएसटी के सिर्फ दो स्लैब रहेंगे – 5% और 18%, मतलब 12% और 28% वाले स्लैब को हटा दिया जाएगा. ज्यादातर वस्तुएं इन दोनों में मर्ज हो जाएंगी, जिससे कई चीजें सस्ती हो जाएंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे, जो नवरात्रि का पहला दिन है. ये रिफॉर्म्स कंज्यूमर को फायदा देंगे और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा.
महंगी हो रही इन चीजों पर 40% टैक्स
अब कुछ हानिकारक और लग्जरी चीजों पर 40% जीएसटी लगेगा, जो ‘सिन गुड्स’ कहलाएंगी. इसकी लिस्ट में पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, एडेड शुगर वाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पर्सनल यूज के एयरक्राफ्ट, लग्जरी कार, फास्ट फूड और सुपर लग्जरी गुड्स शामिल हैं. 40% टैक्स के अलावा कोई सेस या सबटैक्स नहीं लगेगा. तंबाकू प्रोडक्ट्स पर ये पुराने रेट्स के साथ ही रहेगा, जब तक लोन चुकता न हो. ये बदलाव स्वास्थ्य और लग्जरी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन तारीख का फाइनल ऐलान बाद में होगा.
पूरी लिस्ट नीचे है-
- सुपर लग्जगी गुड्स
- पान मसाला
- सिगरेट गुटखा
- चबाने वाला तंबाकु
- जर्दा
- एडड शुगर, कार्बोनेटिड डिंक्स
- एयरक्रॉफ्ट पर्सनल यूज वाले
- लग्जरी कार
- फास्ट फूड
- GST में बदलाव क्यों जरूरी
जीएसटी काउंसिल का मकसद सिस्टम को सिंपल बनाना है, ताकि कंप्लायंस आसान हो और डिस्प्यूट्स कम हों. पुराने स्लैब से रेवेन्यू लॉस था, लेकिन अब कंजम्प्शन बढ़ेगा. स्टेट्स को कंपनसेशन मिलेगा, और इकोनॉमी को बूस्ट लगेगा. लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे पंजाब और वेस्ट बंगाल ने रेवेन्यू लॉस पर चिंता जताई है. कुल मिलाकर, ये रिफॉर्म्स आम आदमी के लिए ‘दिवाली गिफ्ट’ जैसी हैं.
12% और 28% स्लैब हटने से ज्यादातर आइटम्स 5% या 18% में शिफ्ट हो जाएंगी. जैसे, नमकीन, सॉस, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट्स, घी, बटर, कॉफी जैसी चीजें 5% पर आ सकती हैं. टीवी, एसी, डिशवॉशर, छोटी कारें और मोटरसाइकिल्स 18% पर. मिलेट फ्लोर, मोलासेस, ईवीएस पर भी राहत मिलेगी. ये बदलाव मिडिल क्लास को फायदा देंगे, और फेस्टिव सीजन में शॉपिंग आसान हो जाएगी.
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