UP सरकार ने दी बड़ी राहत, प्रॉपर्टी कितने भी करोड़ की हो... सिर्फ इतनी लगेगी स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस
उत्तर प्रदेश सरकार ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस को घटाकर अधिकतम ₹10,000 कर दिया है। पहले लाखों रुपये खर्च होते थे, लेकिन नई व्यवस्था से प्रक्रिया आसान होगी और विवाद कम होंगे। यह छूट केवल पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे (तीन पीढ़ियों तक) पर लागू होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे से संबंधित स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस को सरल और सस्ता करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया कि पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये होगी, यानी कुल मिलाकर 10,000 रुपये में बंटवारे की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी. यह निर्णय पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को आसान बनाने और इससे जुड़े विवादों को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है.
नई व्यवस्था के तहत कुल खर्च सिर्फ 10,000 रुपये (5,000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी + 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस) होगा, जो पहले की तुलना में बहुत कम है.
पहले संपत्ति बंटवारे पर क्या था चार्ज
पहले की व्यवस्था:पहले, संपत्ति बंटवारे पर स्टाम्प ड्यूटी संपत्ति के मूल्य (सर्कल रेट के आधार पर) का 4% लगती थी, जो कि सबसे बड़े हिस्से को छोड़कर बाकी हिस्सों पर लागू होती थी. उदाहरण के लिए, अगर 1 करोड़ रुपये की संपत्ति को चार हिस्सों में बांटा जाता था, तो 75 लाख रुपये (तीन हिस्सों) पर 4% स्टाम्प ड्यूटी (लगभग 3 लाख रुपये) और 1% रजिस्ट्रेशन फीस (लगभग 75,000 रुपये) देनी पड़ती थी.
कब से होगा लागू
यह छूट स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी. स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी, और यह छूट अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी.
यह छूट केवल पैतृक अचल संपत्ति के बंटवारे पर लागू होगी, जो परिवार के सदस्यों (अधिकतम तीन पीढ़ियों तक) के बीच हो. बंटवारा वर्तमान उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार होना चाहिए, जिसमें सभी उत्तराधिकारियों को उनके वैधानिक हिस्से के अनुरूप संपत्ति मिले. यह सुविधा केवल वास्तविक व्यक्तियों के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर लागू होगी, न कि कंपनियों या अन्य संस्थाओं पर.
जरुरी शर्तें
नए नियम के तहत दी जा रही छूट का लाभ लेने के लिए Family Register प्रस्तुत करना होगा, जिसमें तीन पीढ़ियों का विवरण और प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से का मूल्यांकन दर्ज हो. यह छूट केवल उन मामलों में लागू होगी, जहां बंटवारा पारिवारिक सदस्यों के बीच हो और यह उत्तराधिकार कानूनों के अनुरूप हो.
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