खंडवा में आरपीएफ आरक्षक के विरुद्ध जबरन वसूली का केस दर्ज
फरियादी के वकील द्वारा लगाए परिवार पर रेलवे के विशेष न्यायाधीश ने धारा 384 के तहत दर्ज किया प्रकरण
Curated by – YOGESH MINA | CITYCHIEFNEWS
खंडवा, खंडवा रेलवे स्टेशन स्थित फूड प्लाजा के मैनेजर के स्वास्थ्य खराब रहने के दौरान उसे घर का खाना खाने के लिए डॉक्टर के द्वारा कहा गया था और इसीलिए उसका रिश्तेदार मुस्ताक अहमद उसके घर की बनी दलिया खिचड़ी का भोजन देने के लिए रेलवे स्टेशन फूड प्लाजा पर प्लेटफॉर्म टिकट लेकर जाया करता था जिससे आरपीएफ खंडवा में पदस्थ तत्कालीन आरक्षक शिव शंकर भदोरिया द्वारा अवैध रूप से रुपयों की मांग की जाती थी और नहीं देने पर मुकदमा बना देने की धमकी दी जाती थी ऐसा उल्लेख करते हुए फरियादी मुस्ताक द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर 2018 को आरपीएफ निरीक्षक को लिखित शिकायत की गई थी किंतु इस पर कोई कार्रवाई ना होने से शिव शंकर द्वारा मुस्ताक को और अधिक परेशान किया जाने लगा और दिनांक 31 अक्टूबर 2018 को इसी बात को लेकर शिवशंकर के द्वारा मुस्ताक खान के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई उसका रेलवे प्लेटफार्म टिकट लेकर फाड़ दिया और उसे घसीटकर थाने ले जाने लगा तब छूटकर भागे समय मुस्ताक में उसी दिन तद संबंध में संपूर्ण लिखित शिकायत पुलिस थाना जीआरपी को भी लिखित में प्रस्तुत की थी किंतु जीआरपी द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गई उल्टा मुस्ताक के विरुद्ध असत्य धाराओं पर जीआरपी और आरपीएफ दोनों के द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया हार थक कर न्याय की उम्मीद के साथ मुस्ताक के द्वारा अपने अधिवक्ता देवेंद्र सिंह यादव के माध्यम से विशिष्ट रेलवे न्यायालय खंडवा के समक्ष एक आपराधिक परिवाद अंतर्गत धारा 200 के तहत प्रस्तुत करते हुए आरपीएफ आरक्षक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए जाने हैं का विनय किया।
मामले मैं प्रारंभिक साक्ष्य के आधार पर माननीय रेलवे न्यायालय द्वारा दिनांक 21:12 2022 को आदेश पारित करते हुए उपरोक्त आरपीएफ आरक्षक शिवशंकर भदोरिया के विरुद्ध धारा 384 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण दर्ज किया है जिसमें आरोपी की उपस्थिति यह तो दिनांक 22 फरवरी 2023 को प्रकरण नियत किया गया है।
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